How to Pay Advance Tax: आज, 15 मार्च 2024, एडवांस टैक्स पे करने की अंतिम तारीख है। आज ही अंतिम किस्त की भी तारीख है। अगर आज आपने यह कर (tax), पे नहीं किया तो इसके लिए आपको जुर्माना और ब्याज शुल्क भी भरना पड़ सकता है।
भारत में सभी करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त को निपटाने की आज अंतिम तारीख है। इस एडवांस टैक्स को पे नहीं करने पर आपको ब्याज शुल्क और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
एडवांस टैक्स क्या है?
एडवांस टैक्स किस्तों में भुगतान करने के लिए उन आयकर राशियों को संदर्भित करता है, जो निर्दिष्ट नियत तारीखों पर एकमुश्त भुगतान के बजाय किस्तों में भुगतान किया जाना चाहिए।
एडवांस टैक्स का भुगतान करने की समय सीमा क्या-क्या है?
15 जून: इस तारीख को एडवांस कर का 15% भुगतान करना होता है।
15 सितंबर: इस तारीख को पहले से भुगतान किए गए किसी भी राशि को घटाकर, एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना होता है।
15 दिसंबर: इस तारीख को पहले से भुगतान किए गए किसी भी राशि को घटाकर, एडवांस टैक्स का 75% भुगतान करना होता है।
15 मार्च: इस तारीख को पहले से भुगतान किए गए किसी भी हिस्से को घटाकर, एडवांस कर की बची हुई शेष राशि का भुगतान करना होता है।
किन लोगों को एडवांस टैक्स का भुगतान करना चाहिए?
अगर आपकी कुल कर देनदारी वित्तीय वर्ष के लिए ₹10,000 से अधिक होने की उम्मीद है तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना चाहिए। मतलब यह है कि कोई भी करदाता जिसकी कर देनदारी टीडीएस और टीसीएस घटाने के बाद ₹10,000 से अधिक हो जाती है तो उसे चार किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना चाहिए।
60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग जिनकी व्यावसायिक आय नहीं है, उन्हें छूट मिलेगी। लेकिन, जो व्यावसायिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।
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एडवांस टैक्स का खुद से ऑनलाइन भुगतान कैसे करें? How to Pay Advance Tax?
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट (incometaxindia.gov.in) पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको ‘e-pay tax’ को चुनकर आगे बढ़ना होगा।
- उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड ऐंटर करना होगा।
- उसके बाद आपको ‘एडवांस टैक्स’ पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अपनी पसंदीदा भुगतान विधि को चुनना होगा, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं।
- उसके बाद आपको ‘Pay Now’ बटन पर क्लिक करके अपना भुगतान पूरा करना होगा।
- सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने के बाद आपको अपने द्वारा भुगतान की गई एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
अगर आपने दी गई समय सीमा से पहले अपने एडवांस टैक्स के बकाया का भुगतान नहीं किया तो आयकर अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज लगाया जा सकता है। और अधिक जानने के लिए आप आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
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